<p><img src=*https://www.sanjeevnitoday.com/resources/uploads/NEWALLNEWS/2020/13012021/calcutta-high-court-gives-conditional-permission-to-gangasagar-fair_431666.jpg* /> <p style="text-align: justify;"><strong>कोलकाता।</strong> गंगासागर पुण्य स्नान से एक दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने सशर्त अनुमति दे दी है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा उपायों और कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मेले के आयोजन की अनुमति दी है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से की गई ई-स्नान की व्यवस्था पर अधिक बल देने को कहा है।</p>
<p style="text-align: justify;">कोविड-19 संकट को देखते हुए गंगासागर में होने वाली भीड़ को रोकने के लिए इस मेले पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके पहले सात जनवरी को सुनवाई हुई थी जहां न्यायालय ने राज्य सरकार से मेले में स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर हलफनामा जमा करने को कहा था। बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता किशोर दत्त ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने नदी से दूर ई-स्नान की व्यवस्था की है। इससे शारीरिक दूरी का पालन करने में सुविधा होगी। इसके बाद कोर्ट ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्तों के साथ मेले के आयोजन को अनुमति दी है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले दुर्गा पूजा और दीपावली के आयोजन के दौरान हाई कोर्ट ने पूरे क्षेत्र को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया था जिसके बाद गंगासागर मेले के आयोजन को लेकर भी संशय बरकरार था। </p>
<p><strong>यह खबर भी पढ़े:</strong> ओडिशा : समाजसेवी पद्मश्री डी प्रकाश राव का निधन</p>
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कोलकाता। गंगासागर पुण्य स्नान से एक दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने सशर्त अनुमति दे दी है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा उपायों और कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मेले के आयोजन की अनुमति दी है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से की गई ई-स्नान की व्यवस्था पर अधिक बल देने को कहा है।
कोविड-19 संकट को देखते हुए गंगासागर में होने वाली भीड़ को रोकने के लिए इस मेले पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके पहले सात जनवरी को सुनवाई हुई थी जहां न्यायालय ने राज्य सरकार से मेले में स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर हलफनामा जमा करने को कहा था। बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता किशोर दत्त ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने नदी से दूर ई-स्नान की व्यवस्था की है। इससे शारीरिक दूरी का पालन करने में सुविधा होगी। इसके बाद कोर्ट ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्तों के साथ मेले के आयोजन को अनुमति दी है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले दुर्गा पूजा और दीपावली के आयोजन के दौरान हाई कोर्ट ने पूरे क्षेत्र को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया था जिसके बाद गंगासागर मेले के आयोजन को लेकर भी संशय बरकरार था।
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